झारखण्ड : निजी नियुक्तियों में स्थानीय के लिए 75% आरक्षण हेतु नियमावली तैयार

झारखण्ड : हेमन्त सरकार का एक और मानवीय पहल. निजी क्षेत्र की कंपनियों की नियुक्तियों में स्थानीय को 75% आरक्षण हेतु नियमावली तैयार करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है. प्रस्ताव कैबिनेट में आने को तैयार. 

रांची : निजीकरण के कष्टदायक दौर में, सीएम हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में बहुसंख्यक ग़रीब बेरोजगार आबादी को राहत देने की दिशा में, सरकार द्वारा एक और मानवीय हुई है. हेमन्त सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनियों के नियुक्तियों में स्थानीय को 75% आरक्षण देने वाली नियमावली तैयार कर ली गयी है. आगामी कैबिनेट में प्रस्ताव आने को तैयार है. ज्ञात हो, 40 हजार वेतन तक की प्राइवेट नौकरियों में 75% झारखण्डियों को आरक्षण मिलेगा, उल्लंघन करने वाली कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना के प्रावधान है. 

झारखण्ड में निजी क्षेत्र की कंपनियों के नौकरी में 75% आरक्षण, स्थानीय को नौकरी देने वाली नियमावली तैयार कर ली गयी है. 15 जुलाई की कैबिनेट बैठक में यह नियमावली को मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है. मंजूरी मिलते ही झारखण्ड यह नियमावली लागू करे वाला पहला राज्य बन जाएगा.  साथ ही, इसके तहत 16 जुलाई को मोरहाबादी में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में मुख्यमंत्री 10 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौप मजबूत आगाज कर सकते हैं. 

निजी क्षेत्रों के नियुक्तियों में स्थानीय के 75% वाला नियोजन विधेयक 2021

ज्ञात हो, झारखण्ड विधानसभा से निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 पारित हो चुका है. जिसके बाद विधायक में संशोधन हेतु प्रवर समिति के पास भेजा गया था. प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधेयक में निजी क्षेत्रों के नियुक्तियों में 75% पदों पर स्थानीय को आरक्षण देने का प्रावधान है. नियोक्ता या कंपनी द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर 5 लाख रूपये तक के दंड का प्रावधान है.

संपादकीय: यह विश्लेषण स्वतंत्र तथ्यों पर आधारित है।

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